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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, जल्द होंगे नए उपराष्ट्रपति के चुनाव
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि चिकित्सकीय सलाह के अनुसार वह तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के तहत सौंपा गया है।
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026Editor
Jul 22, 2025 • 7:39 AM
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, जल्द होंगे नए उपराष्ट्रपति के चुनाव
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि चिकित्सकीय सलाह के अनुसार वह तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के तहत सौंपा गया है।
Full Story: https://www.newstvindia.in/vice-president-jagdeep-dhankar-resigns-due-to-health-reasons-new-vice-president-to-be-elected-soon
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, जल्द होंगे नए उपराष्ट्रपति के चुनाव
नई दिल्ली : भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि चिकित्सकीय सलाह के अनुसार वह तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के तहत सौंपा गया है।
धनखड़ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि, "मुझे संसद के सदस्यों से जो स्नेह और सम्मान मिला, वह मेरे जीवन का अमूल्य अनुभव रहेगा।"
चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य करते हैं।
राज्य विधानसभाएं इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेतीं।
उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है।
मतदान गुप्त रूप से और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता है।
उम्मीदवार को कुल वैध मतों का बहुमत हासिल करना जरूरी होता है।
उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता:
भारतीय नागरिक होना आवश्यक
न्यूनतम आयु 35 वर्ष
राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता
कोई लाभ का पद धारण न करना (कुछ अपवादों को छोड़कर)
कार्यकाल और शपथ:
कार्यकाल: 5 वर्ष
शपथ: राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है
यदि कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है, तो उपराष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं (अनुच्छेद 67C)।
इस्तीफे का संवैधानिक संदर्भ:
अनुच्छेद 67 (ए) कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस्तीफा दे सकते हैं।
चुनाव आयोग की भूमिका:
चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है (अनुच्छेद 71)।
जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और संभावित नामों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में संसद में इस संबंध में हलचल तेज़ होने की संभावना है।
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