पंजाब में बेअदबी कानून बना ऐतिहासिक: 'यह संगत के संघर्ष का नतीजा' - नील गर्ग
पंजाब सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया, जिसे AAP के सीनियर नेता नील गर्ग ने ऐतिहासिक बताया। यह कानून सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और शांति व भाईचारे को मजबूत करेगा।
Key Highlights
- पंजाब में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून अब विधिवत लागू हो गया है।
- आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया।
- यह बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बैसाखी के पवित्र दिन विधानसभा में पारित हुआ था।
- राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है।
- नील गर्ग ने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति और संगत की दुआओं का नतीजा करार दिया।
बठिंडा से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया है। यह बिल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में बैसाखी के पवित्र दिन पंजाब विधानसभा में पास हुआ था, अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद एक विधिवत कानून बन चुका है।