पंजाब में बेअदबी कानून बना ऐतिहासिक: 'यह संगत के संघर्ष का नतीजा' - नील गर्ग
पंजाब सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया, जिसे AAP के सीनियर नेता नील गर्ग ने ऐतिहासिक बताया। यह कानून सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और शांति व भाईचारे को मजबूत करेगा।
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026Editor
Apr 21, 2026 • 8:31 AM
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पंजाब में बेअदबी कानून बना ऐतिहासिक: 'यह संगत के संघर्ष का नतीजा' - नील गर्ग
पंजाब सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया, जिसे AAP के सीनियर नेता नील गर्ग ने ऐतिहासिक बताया। यह कानून सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और शांति व भाईचारे को मजबूत करेगा।
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पंजाब में बेअदबी कानून बना ऐतिहासिक: 'यह संगत के संघर्ष का नतीजा' - नील गर्ग
Key Highlights
पंजाब में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून अब विधिवत लागू हो गया है।
आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया।
यह बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बैसाखी के पवित्र दिन विधानसभा में पारित हुआ था।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है।
नील गर्ग ने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति और संगत की दुआओं का नतीजा करार दिया।
बठिंडा से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया है। यह बिल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में बैसाखी के पवित्र दिन पंजाब विधानसभा में पास हुआ था, अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद एक विधिवत कानून बन चुका है।
चेयरमैन नील गर्ग ने कहा कि बैसाखी के पवित्र दिन लाया गया यह बिल पूरे पंजाब और दुनिया के सिख समुदाय के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि संगत की दुआओं और लंबे संघर्ष का नतीजा है। इस ऐतिहासिक कदम से सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी हुई हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर न्याय की उम्मीद जगी है।
बेअदबी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सख्त कानूनी नियम लाकर पंजाब सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कानून धार्मिक सम्मान और शांति बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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💡 Did You Know? बैसाखी का पर्व सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, जो सिख पहचान और शौर्य का प्रतीक है।
नील गर्ग ने इस कानून को लागू करने में सहयोग देने के लिए सभी विधायकों (MLA), संतों और कानूनी जानकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर पूरी सिख संगत को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून पंजाब में शांति, भाईचारे और धार्मिक सम्मान को और मजबूत करेगा। यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।
चेयरमैन नील गर्ग ने अपने बयान में कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि पंजाब की आत्मा की रक्षा के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने सभी गुरु साहिब के आगे सिर झुकाया और इस सेवा के लिए उनका लाख-लाख शुक्रिया अदा किया। यह कानून धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने और ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।
इस महत्वपूर्ण विधायी कदम से पंजाब में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों पर लगाम लगने की उम्मीद है। यह कानून राज्य में न्याय और धार्मिक गरिमा के प्रति सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है।