वर्दी में दरिंदगी पर कोर्ट का कड़ा प्रहार: नशा तस्करी के केस में फंसाने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले थानेदार को उम्रकैद
2021 के दुष्कर्म मामले में सीआईए के थानेदार गुरविंदर सिंह को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। गैंगस्टरों की धमकियों के बावजूद पीड़िता ने जीती कानूनी जंग।
बठिंडा/पंजाब: कानून की रक्षा करने वाली वर्दी जब अपराध का जरिया बन जाए, तो अदालत का डंडा कैसे चलता है, इसकी एक बड़ी मिसाल बुधवार को देखने को मिली। जिला अदालत ने सीआईए (CIA) के पूर्व थानेदार गुरविंदर सिंह को 2021 के एक सनसनीखेज दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले ने न केवल पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है, बल्कि इसे महिला सुरक्षा और पुलिस जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक संदेश माना जा रहा है।
बेटे को फंसाने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म मामला मई 2021 का है, जब थानेदार गुरविंदर सिंह ने नशा तस्करी के एक मामले में पीड़िता के बेटे को नामजद किया था। इसके बाद वह युवक की मां को डराने-धमकाने लगा और केस से नाम निकालने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। मुख्य गवाह के अनुसार, 10 मई 2021 को आरोपी ने पहले अपनी गाड़ी में महिला के साथ ज्यादती की और अगले दिन रात को वह जबरन पीड़िता के घर में घुस गया।