लुधियाना में हथियारों के प्रदर्शन पर 'डिजिटल' स्ट्राइक: सोशल मीडिया पर गन कल्चर दिखाया तो होगी जेल, हेट स्पीच पर भी सख्त पाबंदी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने लुधियाना में धारा 163 लागू की। अब सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और हेट स्पीच देना पड़ेगा भारी।
लुधियाना: शहर में बढ़ते गैंगस्टर कल्चर और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुधियाना पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस प्रशासन ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर उनकी नुमाइश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह (IPS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए हैं।
सोशल मीडिया और गानों पर भी शिकंजा नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई हथियारों के जरिए किसी को धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।