लुधियाना में हथियारों के प्रदर्शन पर 'डिजिटल' स्ट्राइक: सोशल मीडिया पर गन कल्चर दिखाया तो होगी जेल, हेट स्पीच पर भी सख्त पाबंदी

एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने लुधियाना में धारा 163 लागू की। अब सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और हेट स्पीच देना पड़ेगा भारी।

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News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Feb 12, 2026 • 8:05 AM
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लुधियाना में हथियारों के प्रदर्शन पर 'डिजिटल' स्ट्राइक: सोशल मीडिया पर गन कल्चर दिखाया तो होगी जेल, हेट स्पीच पर भी सख्त पाबंदी
जिटल' स्ट्राइक: सोशल मीडिया पर गन कल्चर दिखाया तो होगी जेल, हेट स्पीच पर भी सख्त पाबंदी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने लुधियाना में धारा 163 लागू की। अब सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और हेट स्पीच देना पड़ेगा भारी।
Full Story: https://www.newstvindia.in/digital-strike-on-arms-demonstration-in-ludhiana-showing-gun-culture-on-social-media-will-jail-hate-speech-also-strictly-banned
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लुधियाना में हथियारों के प्रदर्शन पर 'डिजिटल' स्ट्राइक: सोशल मीडिया पर गन कल्चर दिखाया तो होगी जेल, हेट स्पीच पर भी सख्त पाबंदी
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लुधियाना: शहर में बढ़ते गैंगस्टर कल्चर और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुधियाना पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस प्रशासन ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर उनकी नुमाइश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह (IPS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए हैं।

सोशल मीडिया और गानों पर भी शिकंजा नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई हथियारों के जरिए किसी को धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शादी-समारोहों में हथियार ले जाने पर रोक अक्सर देखा जाता है कि शादी-पार्टियों या धार्मिक समारोहों में लोग हवाई फायरिंग या शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिससे कई बार जानलेवा हादसे हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी जनतक सभा, धार्मिक स्थल या निजी समारोह में हथियार ले जाना अपराध माना जाएगा।

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हेट स्पीच देने वालों की खैर नहीं हथियारों के साथ-साथ पुलिस ने समाज में नफरत फैलाने वाले 'हेट स्पीच' (Hate Speech) पर भी शिकंजा कस दिया है। आदेशों के मुताबिक, किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने साफ किया कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।

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