गोल्ड इन्वेस्टमेंट गाइड: सोना खरीदना ही काफी नहीं, टैक्स के ये नियम नहीं जाने तो मुनाफे पर लग सकती है चपत
सोना खरीदने, बेचने और घर में रखने पर लगने वाले टैक्स (GST, STCG, LTCG) की पूरी जानकारी। जानें इंडेक्सेशन का लाभ और सोने की कानूनी सीमा।
नई दिल्ली: भारत में सोना केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे परंपरा, सुरक्षा और भरोसेमंद निवेश का प्रतीक माना जाता है। शादी-ब्याह, त्योहारों और भविष्य की बचत के लिए लोग बड़ी मात्रा में सोने में निवेश करते हैं। हालांकि, अक्सर निवेशक इस अहम पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं कि सोने की खरीद, होल्डिंग और बिक्री—तीनों ही चरणों में टैक्स से जुड़े स्पष्ट नियम लागू होते हैं। यदि इन नियमों की सही जानकारी न हो, तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला सकता है।
सोना खरीदते समय कितना टैक्स लगता है?
जब भी आप सोना खरीदते हैं—चाहे वह गोल्ड ज्वेलरी हो, गोल्ड कॉइन हो या डिजिटल गोल्ड—उसकी कीमत पर 3 प्रतिशत जीएसटी देना अनिवार्य है। इसके अलावा, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर लगने वाले मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत जीएसटी अलग से लगाया जाता है। इस तरह, सोना खरीदते वक्त ही इसकी कुल लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए।
सोना बेचने पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स
सोना बेचने पर टैक्स उसकी बिक्री कीमत पर नहीं, बल्कि उससे होने वाले मुनाफे (कैपिटल गेन) पर लगाया जाता है। टैक्स की दर इस बात पर निर्भर करती है कि आपने सोना कितने समय तक अपने पास रखा।
यदि सोना 3 साल (36 महीने) के भीतर बेचा जाता है, तो उससे होने वाला मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) माना जाता है। इस स्थिति में मुनाफा आपकी कुल सालाना आय में जोड़ दिया जाता है और उसी अनुसार आपके टैक्स स्लैब पर टैक्स देना होता है।
वहीं, यदि सोना 3 साल से अधिक समय बाद बेचा जाता है, तो उस पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लागू होता है। इसमें 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है, लेकिन इसके साथ इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता है। इंडेक्सेशन के जरिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए खरीद कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे टैक्स योग्य मुनाफा कम हो जाता है। लंबे समय के निवेशकों के लिए यह विकल्प अधिक फायदेमंद माना जाता है।
विरासत में मिले सोने पर क्या नियम हैं?
इनकम टैक्स कानून के अनुसार, विरासत में सोना मिलने पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यदि आप बाद में उस सोने को बेचते हैं, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि इस स्थिति में होल्डिंग पीरियड आपकी खरीद तारीख से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की खरीद तारीख से गिना जाएगा, जिससे आपको वह सोना विरासत में मिला है।
घर में कितना सोना रख सकते हैं?
इनकम टैक्स विभाग ने घर में रखे जाने वाले सोने की एक सीमा तय की है, बशर्ते उसका स्रोत वैध हो। नियमों के अनुसार, बिना पूछताछ के—
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विवाहित महिला: 500 ग्राम
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अविवाहित महिला: 250 ग्राम
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पुरुष: 100 ग्राम
इससे अधिक सोना रखने पर यह साबित करना होता है कि वह विरासत में मिला है या घोषित आय से खरीदा गया है।
डिजिटल गोल्ड पर टैक्स नियम
डिजिटल गोल्ड पर टैक्स नियम भी लगभग फिजिकल गोल्ड जैसे ही हैं। इसे खरीदते समय 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है और बेचते समय होल्डिंग पीरियड के आधार पर STCG या LTCG टैक्स देना होता है।
कुल मिलाकर, सोना भले ही सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प माना जाता हो, लेकिन इससे जुड़े टैक्स नियमों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। इसलिए सोने में निवेश करने से पहले टैक्स की पूरी जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि मुनाफे पर अनावश्यक टैक्स का बोझ न पड़े और निवेश का पूरा लाभ मिल सके।