पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
यूट्यूबर भुवन बाम ने अपने नाम और वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है। जानें कैसे डीपफेक और निवेश विज्ञापनों में भुवन बाम के नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल।
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026Editor
Jan 13, 2026 • 12:23 PM
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पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
यूट्यूबर भुवन बाम ने अपने नाम और वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है। जानें कैसे डीपफेक और निवेश विज्ञापनों में भुवन बाम के नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल।
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पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
मुंबई : डिजिटल दुनिया में अपने कंटेंट और शो 'ताजा खबर' के लिए पहचाने जाने वाले यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम इन दिनों पर्सनैलिटी राइट्स मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।
भुवन ने शिकायत की थी कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी अनुमति के बिना अपलोड किए गए हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए उकसाया जा रहा है।
दरअसल, भुवन बाम ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड किए जा रहे हैं, जो उनके और फैंस के लिए मानसिक और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं।
मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने कहा कि पहले दिन, पहली नजर में पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। यह बहुत कठिन है कि पहले दिन ही इस पर कोई फैसला दिया जाए। फिलहाल मैं केवल अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकती हूं।"
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कोर्ट ने बिना अनुमति के अपलोड की गई भुवन बाम की तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और आदेश के विस्तृत दिशा-निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा। अगली सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने सेलिब्रिटीज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भुवन ने फैंस को पहले ही सतर्क किया था कि वे किसी भी ऐसी सलाह या वीडियो पर भरोसा न करें। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई थी।
इससे पहले कई हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। इनमें अभिनेता आर माधवन, एनटीआर जूनियर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं।