पंजाब में जनवरी 2024 से अब तक 111 बाल विवाह रोके गए: सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जिला-वार विवरण साझा किया
पंजाब सरकार ने जनवरी 2024 से अब तक 111 बाल विवाह रोके हैं। सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जिला-वार विवरण साझा किया। राज्य में 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी नियुक्त। CM भगवंत मान की सरकार बच्चों के अधिकारों और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध। बाल विवाह की सूचना 1098 पर दें।
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026Editor
Feb 4, 2026 • 12:37 PM
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पंजाब में जनवरी 2024 से अब तक 111 बाल विवाह रोके गए: सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जिला-वार विवरण साझा किया
पंजाब सरकार ने जनवरी 2024 से अब तक 111 बाल विवाह रोके हैं। सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जिला-वार विवरण साझा किया। राज्य में 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी नियुक्त। CM भगवंत मान की सरकार बच्चों के अधिकारों और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध। बाल विवाह की सूचना 1098 पर दें।
Full Story: https://www.newstvindia.in/111-child-marriages-prevented-in-punjab-since-january-2024-social-security-minister-dr-baljeet-kaur-shares-district-wise-details
पंजाब में जनवरी 2024 से अब तक 111 बाल विवाह रोके गए: सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जिला-वार विवरण साझा किया
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।
मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से अब तक राज्य में कुल 111 बाल विवाह समय रहते रोके गए हैं। यह आंकड़ा मान सरकार की बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जिला-वार रोके गए बाल विवाह के मामले
उन्होंने जिला-वार विवरण साझा करते हुए बताया कि अमृतसर में 5, बरनाला 1, बठिंडा 9, फतेहगढ़ साहिब 4, फिरोजपुर 4, फाजिल्का 18, फरीदकोट 3, गुरदासपुर 8, होशियारपुर 1, जालंधर 2, लुधियाना 3, कपूरथला 5, मानसा 8, मोगा 12, मुक्तसर साहिब 5, पटियाला 4, पठानकोट 2, रोपड़ 1, संगरूर 1, मोहाली 4, शहीद भगत सिंह नगर 5 और तरनतारन में 6 बाल विवाह के मामले रोके गए हैं।
मंत्री ने बताया कि बाल विवाह रोकने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य में कुल 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी (CMPOs) नियुक्त किए गए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हैं।
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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े भविष्य पर सीधा हमला है। हर रोका गया बाल विवाह एक बच्ची को पढ़ाई पूरी करने, आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देता है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि मान सरकार का सपना है कि पंजाब का हर बच्चा डर से मुक्त, सुरक्षित और सम्मान से भरा बचपन जीए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर दृढ़ता से काम कर रही है।
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लोगों से अपील: सूचना दें, मदद करें
डॉ. बलजीत कौर ने लोगों से अपील की कि यदि किसी को अपने आसपास बाल विवाह की कोई जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें या नजदीकी बाल विवाह निवारण अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए जन-सहयोग बहुत जरूरी है।
यह आंकड़ा और प्रयास पंजाब सरकार की बाल संरक्षण और लिंग समानता की दिशा में चल रही मुहिम को मजबूती प्रदान करते हैं। सरकार का दावा है कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ सख्ती के साथ-साथ संवेदनशीलता भी बरती जा रही है।