ममता बनर्जी और DGP राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस; ED का आरोप- 'CM ने खुद की छापेमारी में बाधा डालने की चोरी'
सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक (I-PAC) कार्यालय पर ईडी की छापेमारी में बाधा डालने के मामले में सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने खुद कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अफसरों पर दर्ज FIR पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के कार्यालय और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी से जुड़े ईडी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वे छापेमारी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखें।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी की मौजूदगी में व्यक्तिगत रूप से चोरी की, जबकि डीजीपी की भूमिका इसमें सहयोगी की थी।