Rajpal Yadav Check Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल की सजा बरकरार, ₹7.35 करोड़ का जुर्माना

Rajpal Yadav Check Bounce Case में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता की 3 महीने की जेल की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने ₹7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया और फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने हेतु दो महीने का समय दिया।

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News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Jul 10, 2026 • 5:47 PM | नई दिल्ली
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Rajpal Yadav Check Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल की सजा बरकरार, ₹7.35 करोड़ का जुर्माना
ाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल की सजा बरकरार, ₹7.35 करोड़ का जुर्माना
Rajpal Yadav Check Bounce Case में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता की 3 महीने की जेल की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने ₹7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया और फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने हेतु दो महीने का समय दिया।
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Rajpal Yadav Check Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल की सजा बरकरार, ₹7.35 करोड़ का जुर्माना
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10 July 2026
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    Rajpal Yadav Check Bounce Case में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। अदालत ने चेक बाउंस के सात मामलों में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी सजा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिनेता को बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया।

    Rajpal Yadav Check Bounce Case में क्या बोला हाईकोर्ट?

    जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव का आचरण संतोषजनक नहीं रहा। अदालत ने आदेश दिया कि सभी मामलों में दी गई सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।

    News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor

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