शराब घोटाला केस: "गलत फैसले सुधारने के लिए ऊपरी अदालतें हैं", अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर बोले किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने धर्मशाला में कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ फैसले को ऊपरी अदालत में ले जाया जा सकता है। जानें एआई समिट प्रदर्शन पर उनकी राय।
धर्मशाला : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर फैसला गलत लिया जाता है तो उसको सही करने के लिए ऊपरी अदालतें होती हैं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर उन्होंने कहा, "यह एक सामान्य प्रक्रिया है। निचली अदालत के फैसले में अगर कोई गलती रह जाती है तो उसके सुधार के लिए ऊपरी अदालत में मामले को ले जाया जाता है। गलत फैसला दिया गया या अगर तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की गई, तो ऊपरी अदालत में अपील फाइल की जा सकती है, जहां से सही फैसला लिया जाता है।"