चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन: सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों पर अब 'MCMC' का कड़ा पहरा
आगामी विधानसभा चुनावों की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) से 'प्री-सर्टिफिकेशन' यानी पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नई दिल्ली : आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा।
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।