तिरुपति प्रसाद विवाद: निविदा शर्तों में किसने दी ढील? अब एक सदस्यीय कमेटी तय करेगी जिम्मेदारी
आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला लड्डू घी मिलावट मामले में सेवानिवृत्त आईएएस दिनेश कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई। 45 दिन में सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026Editor
Feb 20, 2026 • 10:42 PM
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तिरुपति प्रसाद विवाद: निविदा शर्तों में किसने दी ढील? अब एक सदस्यीय कमेटी तय करेगी जिम्मेदारी
आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला लड्डू घी मिलावट मामले में सेवानिवृत्त आईएएस दिनेश कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई। 45 दिन में सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
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तिरुपति प्रसाद विवाद: निविदा शर्तों में किसने दी ढील? अब एक सदस्यीय कमेटी तय करेगी जिम्मेदारी
अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को तिरुमाला लड्डू के लिए कथित तौर पर मिलावटी घी की आपूर्ति से संबंधित मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश कुमार, विशेष जांच दल (एसआईटी) के सेल्फ-कंटेन्ड नोट (एससीएन) की जांच करेंगे और घी निविदा शर्तों में छूट देने और उनके प्रवर्तन में हुई चूक, कमियों और विफलताओं के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के दोषी समिति सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करेंगे।
शुक्रवार को सरकारी आदेश जारी कर एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। समिति निविदा शर्तों में छूट देने और उन्हें लागू करने में प्रशासनिक चूक, कमियों या विफलताओं का आकलन करेगी।
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समिति यह जांच करेगी कि क्या निर्णय उचित सावधानी के साथ लिए गए थे, उनका औचित्य दर्ज किया गया था और प्रक्रियात्मक अनुपालन सुनिश्चित किया गया था; यदि कोई हो तो टीटीडी के अधिकारियों, समिति सदस्यों या पदाधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी की सीमा निर्धारित करेगी; उचित प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी; और अपनी जांच को सख्ती से प्रशासनिक और शासन संबंधी पहलुओं तक सीमित रखेगी।
सरकारी आदेश के मुताबिक, रिपोर्ट सिफारिशी प्रकृति की होगी और सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए इसकी जांच की जाएगी। आदेश में तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन द्वारा 2024 में दर्ज किए गए उस मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें टीटीडी को मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाला घी सप्लाई करने के आरोप लगाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की देखरेख में एक स्वतंत्र एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा। सरकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एसआईटी ने जांच पूरी होने के बाद 23 जनवरी, 2026 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और घी निविदा शर्तों में छूट देने और उन्हें लागू करने में हुई चूक, कमियों और विफलताओं के लिए दोषी समिति सदस्यों और टीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करते हुए एससीएन भी प्रस्तुत किया।
टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 5 फरवरी को घोषणा की कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
नायडू ने कहा कि सीबीआई के नेतृत्व वाली टीम ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है।
उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एसआईटी ने तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में वाईएसआरसीपी को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा समीक्षा पूरी होने के बाद, सरकार निष्कर्षों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगी।