Rajasthan : गैर सिविल सेवा (Non-SCS) अधिकारियों की IAS में प्रमोशन का रास्ता साफ, RAS अधिकारियों को झटका
राजस्थान में IAS प्रमोशन का लंबे समय से अटका हुआ मामला अब सुलझ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-RAS अधिकारियों के IAS में प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने RAS एसोसिएशन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए व्यक्तिगत हितों की याचिका बताया गया है।
जयपुर: राजस्थान में IAS प्रमोशन का लंबे समय से अटका हुआ मामला अब सुलझ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-RAS अधिकारियों के IAS में प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने RAS एसोसिएशन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए व्यक्तिगत हितों की याचिका बताया गया है।
राजस्थान IAS प्रमोशन: हाईकोर्ट का अहम फैसला
IAS प्रमोशन पर लगी रोक हटी
पिछले तीन वर्षों से राजस्थान में IAS प्रमोशन का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित था। यह मामला RAS एसोसिएशन द्वारा 2023 में दायर एक याचिका के कारण रुका हुआ था। अब इस याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है।