सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को डीए मामले में दी जमानत: NDPS मामले में पहले से जमानत का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी। NDPS मामले में पहले से जमानत और SLP खारिज होने का हवाला। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 700 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगाया था, 40,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि मजीठिया को पहले ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत संबंधित मामले में जमानत मिल चुकी है।