पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: बाढ़ रोकने के लिए जमीन मालिकों को मिली खुली छूट, पंचायत आरक्षण नियमों में भी हुआ बदलाव

पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: जमीन मालिकों को मिली दरियाओं से गाद निकालने की अनुमति। बाढ़ रोकने के लिए मॉनसून से पहले तैयारी। सरपंच और चेयरमैन आरक्षण नियमों में भी संशोधन

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News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Apr 18, 2026 • 7:46 AM | Chandigarh
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पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: बाढ़ रोकने के लिए जमीन मालिकों को मिली खुली छूट, पंचायत आरक्षण नियमों में भी हुआ बदलाव
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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: जमीन मालिकों को मिली दरियाओं से गाद निकालने की अनुमति। बाढ़ रोकने के लिए मॉनसून से पहले तैयारी। सरपंच और चेयरमैन आरक्षण नियमों में भी संशोधन
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पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: बाढ़ रोकने के लिए जमीन मालिकों को मिली खुली छूट, पंचायत आरक्षण नियमों में भी हुआ बदलाव

Punjab News:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रीमंडल ने जनहितैषी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों से गाद निकालने की इजाजत दे दी गई है। इस नीति के अंतर्गत दरियाओं, चोओं और नालों से निकाली गई सामग्री को मुफ्त इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले बाढ़ की तैयारियों में तेजी लाना और महत्वपूर्ण हिस्सों में दरियाओं के प्रवाह को बेहतर बनाना है।

जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।’’

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