Assembly Bypoll 2026: मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 30 जुलाई को मतदान
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी।
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026Editor
Jul 6, 2026 • 8:05 PM | नई दिल्ली
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Assembly Bypoll 2026: मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 30 जुलाई को मतदान
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी।
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06 July 2026
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Assembly Bypoll 2026: मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 30 जुलाई को मतदान
नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की एक-एक रिक्त विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार, इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
इन सीटों पर होगा उपचुनाव
चुनाव आयोग के मुताबिक जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा, उनमें शामिल हैं—
दतिया (मध्य प्रदेश)
मंजलपुर (गुजरात)
बांकीपुर (बिहार)
अधिसूचना जारी होने के साथ ही तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
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आयोग ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान के पात्र प्रत्येक कर्मचारी को वोट डालने के लिए वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। यह सुविधा निजी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों पर भी लागू होगी।
बाहर काम करने वाले मतदाताओं को भी मिलेगी सुविधा
निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि कोई मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत है, लेकिन उसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा, ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
ड्राई डे के नियम लागू होंगे
आयोग ने संबंधित राज्यों को मतदान वाले क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने सहित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा है कि मतदान संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।