पवन खेड़ा की बढ़ी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अब असम की अदालत में होना होगा पेश
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने से इनकार कर दिया. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने पवन खेड़ा की मांग ठुकरा दी. पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी.
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने से इनकार कर दिया. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने पवन खेड़ा की मांग ठुकरा दी. पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी. यहां तक कहा कि क्या पवन खेड़ा कोई आतंकी हैं. बावजूद इसके उनकी दलील काम न आई. सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ असम हाईकोर्ट जाने को कह दिया. यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की ओर से उनके खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा ने मंगलवार तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी ताकि वे असम की सक्षम अदालत में जा सकें. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी और कहा कि अग्रिम जमानत के लिए अब असम की उचित अदालत में ही याचिका दायर करनी होगी।