पंजाब में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्ती, बिना अनुमति पूरी तरह रोक
पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक पूरे पंजाब में बिना पूर्व अनुमति पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश मोहाली एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित पेड़ कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
चंडीगढ़ : पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना राज्य में कहीं भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यह आदेश मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित लगभग 250 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।