गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। दुष्कर्म और हत्या मामलों में सजा काट रहा राम रहीम इस पैरोल के साथ 15वीं बार जेल से बाहर आएगा, जिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Jan 4, 2026 • 12:37 PM
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गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख
15वीं बार जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। दुष्कर्म और हत्या मामलों में सजा काट रहा राम रहीम इस पैरोल के साथ 15वीं बार जेल से बाहर आएगा, जिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।
Full Story: https://www.newstvindia.in/gurmeet-ram-rahim-gets-40-days-parole-again-dera-chief-to-walk-out-of-jail-for-15th-time
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गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख
गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख
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चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। राम रहीम को रोहतक स्थित जिला कारागार सुनारिया से 40 दिनों की पैरोल को मंजूरी दी गई है। राम रहीम दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहा है।

जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर, 2025 को भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। इस बार की पैरोल के साथ वह 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। पिछली बार जब उसे 21 दिन और 40 दिन की पैरोल मिली थी, तब वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में ही रहा था। इस बार भी 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम के सिरसा डेरे में ही रहने की संभावना जताई जा रही है।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामलों में भी सजा काट रहा है। राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल को लेकर विवाद भी खड़ा होता रहा है।

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पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने पहले भी राम रहीम के पैरोल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि एक हार्ड क्रिमिनल है, जिसे इस तरह की रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल मानने से इनकार किया है। सरकार का कहना हैकि राम रहीम एक अच्छे चाल-चलन वाला कैदी है और जेल नियमों के तहत उसे पैरोल या फरलो दी जाती है। नियमों के अनुसार, एक कैदी को साल में अधिकतम 90 दिन की पैरोल मिल सकती है।

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News Tv India डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।

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