राजस्थान: सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से राहत, फिलहाल नहीं खाली करना होगा सरकारी फ्लैट
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके सरकारी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
जयपुर : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके सरकारी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
सरकार के आदेश पर लगी रोक
राजस्थान सरकार ने हनुमान बेनीवाल से फ्लैट खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस आदेश के खिलाफ बेनीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उन्हें अपना सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। साथ ही, सरकार को दो सप्ताह में यह जानकारी देने के निर्देश दिए गए कि कितने ऐसे सांसद और विधायक हैं जो पद पर न रहते हुए भी सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं।