Bengal Election 2026: चुनाव आयोग का सख्त निर्देश; 10 दिन में तामील हों सभी लंबित गैर-जमानती वारंट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने पुलिस को 10 दिनों के भीतर सभी लंबित गैर-जमानती वारंट (NBW) लागू करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोलकाता : भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि वे राज्य में सभी लंबित गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंटों को अगले 10 दिनों के भीतर लागू करें। आयोग ने कहा कि इस अवधि के अंदर जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे वारंट जारी किए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाए। यह आदेश राज्य में कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।