1 फरवरी 2026 से लागू होगा हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुटखा-तंबाकू पर बढ़ेगा टैक्स
केंद्र सरकार ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 को 1 फरवरी 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। नए कानून के तहत गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर भारी टैक्स लगेगा। इससे मौजूदा टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा।
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 एक फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। यह बिल दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है।
इस एक्ट के तहत गुटखा, पान मासला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भारी-भरकस टैक्स लगाया जाएगा। इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें टैक्स उत्पादन की वास्तविक मात्रा पर नहीं, बल्कि मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।