पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
यूट्यूबर भुवन बाम ने अपने नाम और वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है। जानें कैसे डीपफेक और निवेश विज्ञापनों में भुवन बाम के नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल।
मुंबई : डिजिटल दुनिया में अपने कंटेंट और शो 'ताजा खबर' के लिए पहचाने जाने वाले यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम इन दिनों पर्सनैलिटी राइट्स मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।
भुवन ने शिकायत की थी कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी अनुमति के बिना अपलोड किए गए हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए उकसाया जा रहा है।