Births Deaths Registrations Bill 2026: राज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश

Births Deaths Registrations Bill 2026 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। नए प्रावधानों के तहत दो साल से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी।

Shivranjani Purohit
Shivranjani Purohit Verified Public Figure • 11 Jul, 2026 Journalist
Aug 5, 2026 • 7:26 AM
Last Edited By: News Tv India हिंदी (2 hours ago)
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Births Deaths Registrations Bill 2026: राज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश
ाज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश
Births Deaths Registrations Bill 2026 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। नए प्रावधानों के तहत दो साल से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी।
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Births Deaths Registrations Bill 2026: राज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश
“Births Deaths Registrations Bill 2026: राज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश”
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05 August 2026
Births Deaths Registrations Bill 2026: राज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश
Births Deaths Registrations Bill 2026: राज्यसभा से पास हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जानिए क्या बदलेगा और कब लगेगा कोर्ट का आदेश

Births Deaths Registrations Bill 2026 : जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में बदलाव का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। राज्यसभा ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले यह विधेयक 31 जुलाई को लोकसभा से मंजूरी पा चुका था। नए प्रावधानों के तहत दो साल से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी।

हालांकि सरकार ने साफ किया है कि समय पर पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 21 दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की सूचना देने पर पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया के तहत ही रजिस्ट्रेशन होगा।

Shivranjani Purohit Verified Public Figure • 11 Jul, 2026 Journalist

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