कोसी पुनर्वासित परिवारों को PM आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग, मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा बोले- लड़ाई जारी रहेगी
सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष नीति बनाने की मांग की।
Minaxi Rathore Verified Public Figure • 11 Jul, 2026Journalist
कोसी पुनर्वासित परिवारों को PM आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग, मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा बोले- लड़ाई जारी रहेगी
सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष नीति बनाने की मांग की।
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20 July 2026
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कोसी पुनर्वासित परिवारों को PM आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग, मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा बोले- लड़ाई जारी रहेगी
कुणाल कुमार / सुपौल: सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा है कि शहर के विभिन्न वार्डों में रहने वाले कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ दिलाने के लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पहले भी केंद्र सरकार, बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाया गया है तथा आगे भी प्रमुखता से रखा जाएगा।
नगर परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सरकारी योजना का नहीं, बल्कि वर्षों से बसे परिवारों के सम्मानजनक आवास के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है।
वार्ड 1, 14, 15 और 16 के परिवारों की प्रमुख मांग
राघवेंद्र झा ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 14, 15 और 16 में बड़ी संख्या में कोसी पुनर्वासित परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों का कहना है कि जब उनसे नगर परिषद नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स वसूल रही है, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है और नगर परिषद भी इस मुद्दे को संबंधित सरकारों और विभागों के समक्ष रखती रही है।
भूमि स्वामित्व के दस्तावेज न होने से नहीं मिल रहा लाभ
मुख्य पार्षद के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज या जमीन की रसीद अनिवार्य है। यही कारण है कि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे परिवारों के लिए अलग नीति बनाकर उन्हें योजना के दायरे में शामिल किया जाए।
होल्डिंग टैक्स और आवास योजना की पात्रता अलग-अलग
राघवेंद्र झा ने स्पष्ट किया कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता दो अलग-अलग विषय हैं। उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2013 के तहत नगर परिषद क्षेत्र के भवनों और होल्डिंग पर निर्धारित नियमों के अनुसार कर लिया जाता है।
उनके अनुसार, इस टैक्स का उपयोग सड़क, नाला, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन एवं विकास में किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि होल्डिंग टैक्स किसी व्यक्ति के भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता और न ही इससे प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय होती है।
'होल्डिंग टैक्स पहले से लिया जाता रहा है'
मुख्य पार्षद ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की वसूली उनके कार्यकाल में शुरू नहीं हुई है। उनके अनुसार, नगर परिषद के पूर्ववर्ती बोर्डों के समय से ही सरकार के नियमों के अनुसार यह कर लिया जाता रहा है। इसी राजस्व और सरकारी सहायता के आधार पर नगर परिषद विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है।
उन्होंने बताया कि सैनिक छावनी जैसे विशेष क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी भवनों से भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है।
चार वार्डों में 7.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का दावा
प्रेस वार्ता के दौरान राघवेंद्र झा ने दावा किया कि नए नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद से अब तक वार्ड 1, 14, 15 और 16 में लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपये की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई नई विकास योजनाओं पर भी कार्य जारी है।
'राजनीति नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत'
मुख्य पार्षद ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से इस विषय पर मिलकर स्थायी समाधान निकालने की अपील की, ताकि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रह रहे परिवार भी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।