परवेज आलम / बगहा : बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद चुलाई शराब के कारोबार के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। बगहा में महिला समेत दो शराब तस्करों को 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह फैसला बगहा के मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।

चुलाई शराब के साथ पकड़े गए थे तीन आरोपी

मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मामले में राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत

इस मामले में तीसरा आरोपी मंकेश्वर उरांव था। उसकी ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं सजा पाए राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के फैसले को अहम बताया

मामले में मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बगहा में सुनाया गया यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लागू है। कोर्ट के फैसले के बाद शराब निर्माण, तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।