नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मध्य जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले इलाकों के आसपास पतंग या किसी भी तरह की हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी गई है।
मध्य जिला डीसीपी रोहित राजबीर सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला
पुलिस के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पतंगबाजी या अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो, आम लोगों को परेशानी हो या सुरक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा हो।
कहां-कहां लागू रहेगा प्रतिबंध?
मध्य जिला के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों में या उनके आसपास पतंग और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक रहेगी।
जिला पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है।
16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील
स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी संबंधित लोगों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। कार्यक्रम आयोजकों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों से बचें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।