आधार और पैन कार्ड को लास्ट डेट से पहले करें लिंक वरना होगा भारी नुकसान
अगर आपने अभी तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो लास्ट डेट से पहले लिंक कर ले वरना आप को जुर्माने के साथ कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा।
आधार और पैन कार्ड को लास्ट डेट से पहले करें लिंक वरना होगा भारी नुकसान
आधार और पैन कार्ड अगर आपने लिंक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है क्योंकि आधार और पैन कार्ड लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है इसकी लास्ट डेट भी जारी कर दी गई है इसके बारे में डिटेल्स में इस आर्टिकल में आपको जानकारी देते हैं।
जरूरी है आधार पैन लिंक
आधार और पैन को लिंक करने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आसान होती है और डुप्लिकेट पैन रोकने में हेल्प मिलती है। इस के बिना लिंक के पैन निष्क्रिय हो सकता है जिससे रिफंड या लोन में दिक्कत आती है। सरकार ने इसे अनिवार्य बनाया है ताकि सभी काम में पारदर्शिता बनी रहे।
2025 की अंतिम तारीख
आधार और पैन लिंक करने की लास्ट डेट जारी हो चुकी है इस में 31 दिसंबर 2025 तक आपको आधार और पैन लिंक पूरा करना होगा वरना 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इस से पहले कई बार डेडलाइन बढ़ी है लेकिन अब इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा यह डेट फाइनल कर दी गई है। अब यह फाइनल है। देरी पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
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ऑनलाइन करें चेक
अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा वहां के होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस चुनें। इस में अपनी डिटेल्स पैन, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें , कैप्चा भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा।
लॉगिन करके चेक करें
आप लॉग इन करके भी से आसानी से चेक कर सकते हैं ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें इस के डैशबोर्ड या प्रोफाइल में आधार स्टेटस देखें। इसमें लॉगिन से ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है।
SMS से करें स्टेटस चेक
अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आधार और पैन कार्ड लिंक हुआ या नहीं हुआ है तो इसके लिए UIDPAN<स्पेस>आधार नंबर<स्पेस>पैन लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें इस के जवाब से पता चलेगा लिंक है या नहीं है।
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उठाना पड़ेगा नुकसान
अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो यह आपके लिए बहुत भारी हो सकता है इससे आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
• आधार और पैन लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रिफंड और बाकी वित्तीय काम रुक जाएंगे।
•निष्क्रिय पैन से ITR दाखिल नहीं हो सकेगा जिससे पेनल्टी लग सकती है। टीडीएस या टीसीएस ज्यादा कटेगा और आपका फॉर्म 15G/15H रिजेक्ट हो जाएगा।
न करें यह गलतियां
कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने में दिक्कत होती है इसके लिए आपको छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा कई बार गलत नंबर डालने या पुराना मोबाइल यूज से प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आधार अपडेटेड होना चाहिए।
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अगर आपको Aadhar Pan Card Link से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसके साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।